नई दिल्ली: आज की आर्थिक दौर में लोगों के लिए जरूरी हो गया है, कि रिटायरमेंट के बाद में लोग अपने खर्च को खुद से उठा सकें, जिससे पहले से कमाई को ऐसी स्कीम में लगा सकते हैं,जो पेंशन के रुप में मिलती रहे है। तो उनके लिए अच्छा खासा मोटा पैसा जमा हो जाए। जिससे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। नौकरी करते-करते या फिर खुद के निवेश से बुढ़ापे का मैं पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं।
लोग तरह-तरह के स्कीम में निवेश करते रहते है, जिससे नेशनल पेमेंट सिस्टम में अशंदान करके मोटी पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। जिससे की रिटायरमेंट के बाद लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं हो और जीवन सुलभ तरीके से बिताया जा सके। हाल ही में नेशनल पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा और जरूरी अपडेट बताया है।
नेशनल पेमेंट सिस्टम में होते है 2 तरह के खाते
दरअसल आपको बता दें कि, नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि एनपीएस में दो तरह का खाता होता है। इसमें पहला अकाउंट टियर 1 है, जबकि दूसरा अकाउंट टीयर 2 है। जिससे रिटायरमेंट के पहले कुछ शर्तों के आधार पर खाताधारक अपने अपना जमा पैसा निकाल कर सकते हैं। हालांकि इस निकासी के लिए अकाउंट को कम से कम 3 साल का होना जरूरी है इसके बाद ही यहां पर पैसे विड्रोल का आवेदन कर सकते हैं। इस खाते में 25 फ़ीसदी पैसे की निकासी हो सकती है।
नेशनल पेमेंट सिस्टम में आ गया जरुरी अपडेट
नेशनल पेमेंट सिस्टम में निवेश किया है तो लोगों को पैसे की सख्त जरूरत होने की वजह से यहां पर रिटायरमेंट में सेविंग से पैसा निकालना जरूरी होता है। हाल ही में नेशनल पेमेंट सिस्टम में कुछ प्रावधान बताए हैं। जिनके शर्तों पर आप अपना पैसा एनपीएस से निकासी कर सकते हैं।
इन कॉ़डिशन में निकाल सकते हैं नेशनल पेमेंट सिस्टम में पैसा
दरअसल अगर आप का नेशनल पेमेंट सिस्टम में खाता हैं, तो यहां पर पैसों की निकासी करना चाहते हैं, तो यहां पर कुछ प्रावधान है, जिसे इस कॉ़डिशन में नेशनल पेमेंट सिस्टम में पैसा निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी बीमारी का इलाज कराना हो, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत हो, शादी समारोह के लिए या नया वेंचर शुरू करना, जैसी कॉडिशन में पैसों की निकासी की जा सकती है।