नई दिल्ली:Epfo account holder.देश में सामाजिक सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार आम नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए ऐसी कई जबरदस्त स्कीमें संचालित कर रही है। जिसमें से कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी है। यानी कि EPF से जुड़कर आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं।
हालांकि लोगों को जानकारी न होने की वजह से इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा दिए जाने वाले पीएफ वाले खाते का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यहां पर आपको बताने जा रहे हैं, कि कैसे आप किस नौकरी करते हुए इपीएफ मेंबर बन सकते हैं।
जानिए कौन बन सकता है EPF का सदस्य
दरअसल आप को बता दें कि जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, तो यहां पर प्रतिष्ठान जहां पर भविष्य निधि अधिनियम लागू हो’ तो आप का मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 15 हजार रुपए तक ही हो वह EPF का सदस्य (Member of EPF) बन सकता है। जिसके लिए आप को कई फायदे मिलते हैं।
तो वही सरकारी नियम के अनुसार, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियां, जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी है, तो यहां पर कंपनी हर महीने ऐसे सभी कर्मचारियों के PF खाते में 12 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान करना होता है, और 12 प्रतिशत नियोक्ता का अंशदान जमा कराना अनिवार्य होता है।
यहां पर करना होता है आवेदन
तो जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, तो इन संस्थान में या फिर प्रतिष्ठान में भविष्य निधि अधिनियम लागू है तो आपको तो EPF बनने के लिए बनने के लिए नियोक्ता और सदस्य की सहमति आवश्यक है। इसके लिए आपको क्षेत्रीय भविष्य में भी आयुक्त कार्यालय में आवेदन करना होगा।
आप को बता दें कि यहां पर आवेदन आवेदन स्वीकार होने के बाद कंपनी कर्मचारी पीएफ का सदस्य बन जाता है। इससे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानि की 12 अंकों का यह नंबर मिल जाता है, जिसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, बैंक एकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं पैन नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है।
पीएफ खाते पर मिलते हैं तगड़े लाभ
EPF के निवेश पर सरकार के द्धारा तय ब्याज मिलता है, जिससे यहां पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है इसलिए फंड कम समय में ज्यादा जुड़ता है, लेकिन लंबे समय तक निवेश में इसमें ज्यादा वेनेफिट मिलता है।
इस खाते पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। यहां पर 5 साल बाद निकासी पर टैक्स फ्री की सुविधा का लाभ मिलता है।