Income Tax: 10 लाख रुपये है कमाई! फिर भी नहीं लगेगा एक भी रुपया इनकम टैक्स, जानें कैसे

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Sanjay

Income Tax: अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए आखिरी समय में निवेश करते हैं, जिसके कारण वे ज्यादा टैक्स नहीं बचा पाते हैं। लेकिन अगर वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर ली जाए तो आप लाखों रुपये बचा सकते हैं. खासकर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये होनी चाहिए. यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप लाखों रुपये का टैक्स बचा सकते हैं।

सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रुपये तक तय की है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर छूट दी गई है. ऐसे में अगर आपकी आय इन दोनों टैक्स व्यवस्थाओं से ज्यादा है तो आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। आइए जानते हैं कि कैसे आपको 10 लाख रुपये की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा?

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10 लाख रुपये की आय पर कितना टैक्स लगता है?

10 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स बचाने के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा. पुराने टैक्स सिस्टम के तहत अलग-अलग टैक्स स्लैब उपलब्ध हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स नियम कहता है कि 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5-5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता है. 10 लाख रुपये और उससे अधिक की वार्षिक आय पर 30% टैक्स स्लैब है।

आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा

अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा. हालांकि अगर आप चाहें तो आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा. आप कुछ निवेश करके और कटौतियों का लाभ उठाकर कर की पूरी राशि बचा सकते हैं।

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10 लाख रुपये की आय पर आप कैसे बचा सकते हैं टैक्स?

स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.

पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। अब 8 लाख रुपये पर देना होगा टैक्स.

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो आपको धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाती है। अब 50 हजार रुपये और घटाने पर 7.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.

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अगर आपने भी होम लोन लिया है तो आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत इसके ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. अगर हम 7.50 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये और घटा दें तो कुल टैक्स आय 5.50 लाख रुपये होगी.

इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इस स्वास्थ्य बीमा में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने माता-पिता के नाम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

ऐसे में अगर आप 5.50 लाख रुपये में से 75 हजार घटा दें तो कुल टैक्स देनदारी 4.75 लाख रुपये हो जाएगी, जो कि पुरानी टैक्स व्यवस्था की सीमा 5 लाख रुपये से कम होगी। इसका मतलब है कि आपको 10 लाख रुपये की सालाना आय पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा.

Sanjay के बारे में
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Sanjay मेरा नाम संजय महरौलिया है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मुझे सोशल मीडिया वेबसाइट पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, अब मैं Timesbull.com के साथ काम कर रहा हूं, मेरा काम ट्रेंडिंग न्यूज लोगों तक पहुंचाना है। Read More
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