Income Tax: इनकम टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट! 15 जून से पहले ना करें यह काम

Govind

Income Tax: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप हर महीने सैलरी लेते हैं तो आपको 15 जून के बाद ही ITR दाखिल करने की सलाह दी जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई फायदे मिल सकते हैं।

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15 जून के बाद क्यों भरें ITR?

दरअसल, आयकर विभाग की वेबसाइट पर 15 जून तक फॉर्म-26AS यानी वार्षिक सूचना विवरण उपलब्ध होता है। यह जानकारी पूरी तरह से अपडेट होती है। आमतौर पर AIS और फॉर्म-26AS का डेटा 31 मई तक अपडेट हो जाता है। हालांकि, कुछ जानकारी पहले भी उपलब्ध हो सकती है। इनकम टैक्स भरने के लिए इन सभी डेटा की जरूरत होती है। सही और सटीक जानकारी होने से ITR भरना आसान हो जाता है। ऐसे में वेतनभोगी लोगों को 15 दिन के अंदर TDS सर्टिफिकेट भी मिल जाता है।

अपडेट ASI क्यों जरूरी है?

आपको बता दें कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट कार्ड बिल, जमा ब्याज, बचत खाता, शेयर, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और अन्य लेन-देन का ब्योरा आयकर विभाग को देना होता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। यह सारा डेटा मिलने के बाद ही करदाताओं के लिए उपलब्ध वार्षिक सूचना विवरण को अपडेट किया जाता है। आईटीआर की प्रक्रिया में एएसआई का विशेष महत्व है, यह करदाता के लेन-देन की जानकारी देता है। इससे पता चलता है कि वेतन से कितना टैक्स कटा है और कितना जमा हुआ है।

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भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

अधूरी जानकारी के साथ आईटीआर दाखिल करने से आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर कोई करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म में गलत जानकारी देता है तो उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए वेतनभोगी लोगों को इंतजार करने की सलाह दी जाती है।

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