Income Tax File: ITR फाइल करने से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज, नहीं तो मिलेगा IT नोटिस

Avatar photo

By

Sanjay

Income Tax File: आयकर रिटर्न  दाखिल करने का समय आ गया है। 31 जुलाई 2024 से पहले सभी करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। अक्सर ITR दाखिल करते समय हम इससे जुड़े दस्तावेजों की तलाश करते हैं। ऐसे में समय भी बर्बाद होता है और परेशानी अलग से खड़ी होती है।

समय बचाने और परेशानी से बचने के लिए करदाताओं को ITR दाखिल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एक जगह रख लेने चाहिए। इससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी और ITR दाखिल करते समय कोई परेशानी नहीं होगी।

Also Read: सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में ब्याज से मिल रहे 12 लाख से ज्यादा रुपये, जानें पूरी डिटेल

करदाता को एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वह ITR में सभी जानकारियां सही-सही भरें। अगर कोई गलती होती है तो आयकर विभाग की ओर से ITR खारिज कर दिया जाता है। आइए, आपको बताते हैं कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आपको कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 बहुत जरूरी होता है। वैसे तो फॉर्म-16 कंपनी की ओर से जारी किया जाता है। लेकिन, अगर करदाता ने वित्तीय वर्ष में नौकरी बदली है तो उसे रिटर्न दाखिल करने से पहले पुरानी कंपनी से फॉर्म-16 ले लेना चाहिए। फॉर्म-16 में करदाता की आय के बारे में सभी जानकारी के साथ-साथ स्रोत पर कर कटौती का विवरण होता है।

Also Read: Business Idea: ऑनलाइन शुरु करें ये बिजनेस, घर बैठे होगी तगड़ी इनकम, जानें पूरी डिटेल

ब्याज प्रमाण पत्र

बैंक में जमा की गई राशि पर हमें ब्याज मिलता है। अगर हमने एफडी या किसी अन्य योजना में निवेश किया है, तो हमें उस पर मिलने वाले रिटर्न की जानकारी भी आयकर विभाग को देनी होती है।

ब्याज और रिटर्न जैसी सभी जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ब्याज प्रमाण पत्र है। ब्याज प्रमाण पत्र में बैंक ब्याज के साथ-साथ बाकी ब्याज की जानकारी होती है।

अगर बचत खाते पर सालाना 10 हजार रुपये तक का ब्याज मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता।

Also Read: Gold Price Update: मंगलवार को सोने के दाम हुए धड़ाम, ताजा रेट जान मची भगदड़, कीमत 54 हजार के नीचे

आय का स्रोत

कई करदाता नौकरी के साथ-साथ कई अन्य स्रोतों से आय अर्जित करते हैं। आय के लिए वे कई जगहों पर निवेश करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार आदि। इन निवेशों की जानकारी भी आयकर विभाग को देनी होती है।

आईटीआर दाखिल करते समय करदाता को यह बताना होता है कि उसने कहां निवेश किया है और वहां से उसे कितना लाभ हुआ है। यदि करदाता को निवेश के जरिए पूंजीगत लाभ हुआ है तो इसका ब्योरा भी आईटीआर में देना होगा।

Sanjay के बारे में
Avatar photo
Sanjay मेरा नाम संजय महरौलिया है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मुझे सोशल मीडिया वेबसाइट पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, अब मैं Timesbull.com के साथ काम कर रहा हूं, मेरा काम ट्रेंडिंग न्यूज लोगों तक पहुंचाना है। Read More
For Feedback - [email protected]
Share.
Open App
Follow