नई दिल्ली: पति-पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार और इमोशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक मजबूत आर्थिक साझेदारी भी हो सकता है। कुछ स्मार्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Income Tax Saving) करके पति और पत्नी न सिर्फ पैसों की बचत कर सकते हैं, बल्कि इनकम टैक्स में भी अच्छी-खासी छूट प्राप्त कर सकते हैं।
यहां हम 3 ऐसे ही तरीके आपके लिए लेकर आये हैं, जिनके जरिये आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर 7 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं:
1. पत्नी के नाम पर एजुकेशन लोन
अगर आपकी पत्नी आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, तो उनके नाम पर एजुकेशन लोन लेने पर आपको कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस लोन पर चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स सेक्शन 80E के तहत 8 साल तक छूट प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, ध्यान रखें कि लोन किसी सरकारी बैंक या मान्यता प्राप्त संस्थान से ही लिया जाए और यह स्टूडेंट लोन की श्रेणी में आता हो।
2. पत्नी से कराएं शेयर बाजार में निवेश
अगर आप शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलती है। यदि आपकी पत्नी की आय कम है या वे गृहिणी हैं, तो आप उन्हें कुछ पैसे देकर उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं।
इस तरह, उन्हें मिलने वाले रिटर्न पर 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। यह आपके कुल टैक्स बिल को कम करने में मदद करेगा।
3. ज्वाइंट होम लोन से बचेगा टैक्स
शादी के बाद, कई कपल अपना घर खरीदने का सपना देखते हैं। यदि आप ज्वाइंट होम लोन लेकर घर खरीदते हैं और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं, तो आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स लाभों का दावा कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि आप दोनों 80C के तहत 1.5-1.5 लाख रुपए यानी कुल 3 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, आप दोनों सेक्शन 24 के तहत 2-2 लाख रुपए ब्याज पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं।