नई दिल्ली:Income Tax Saving Scheme. ऐसे लोग जो अपनी कमाई को सेव करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स से करने का उपाय सोच रहे हैं। तो आपके लिए यह खबर जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि इस अहम काम को करने के लिए अब कुछ ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए है, जिससे समय रहते पैसे सेव करने का ऑप्सन देख सकते हैं।

अक्सर देखा जाता है कि लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेव करने का ऑप्सन देखते है, जिससे अगर आप ने भी यहां पर इसके तहत 1.5 लाख रुपये लिमिट का प्रयोग कर लिया है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक तरीके से पैसे सेव करने का ऑप्सन मिल रहा है। जिसमें निवेश कर आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी।

नेशनल पेंशन स्कीम है खास ऑप्सन

ऐसे व्यक्ति जो रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं, और इस उम्र में पेंशन पाना चाहते हैं। तो आपके लिए एनपीएस में निवेश करने का खास ऑप्सन मिलता है। नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आयकर इनकम टैक्स की धारा 80ccd के तहत ₹50000 तक की टैक्स में कटौती क्लेम कर सकते हैं।

दान कर सेव करें इनकम टैक्स

समाज में भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे कोई ऐसी संस्था में निवेश करें जिसमें आपको आयकर की धारा 80c के तहत छूट प्राप्त हो हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि यह यहां पर आपका डोनेशन इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप का बिल से सेव करें पैसे

यदि कोई व्यक्ति प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो यहां पर मिलने वाला बिल से भी आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको केवल पांच हजार रुपये की छूट पा सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस से सेव करें पैसा

लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरुरी हो गया है, जिससे मंहगाई के चलते अस्पताल के खर्च और बीमारी के इलाज का खर्च के लिए ये बेहद जरुरी है। हेल्थ इंश्योरेंस पर दिया जाने वाला प्रीमियम आपके टैक्स सेव कर सकता है। यहां पर आप को आयकर की धारा 80D के तहत टैक्स की 25,000 रुपए तक की टैक्स कटौती मिल सकती है।

छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर करने...