नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान देना अहम होता है। नये साल के साथ ही वित्त वर्ष 2022-2023 की आखिरी तिमाही की शुरुआत होने जा रही है। में जिनकी सैलरी टैक्स स्लैब में मिल रही है उनको टैक्स के लिए कुछ योजना बनाने की जरुरत है जिसके बाद वे मालामाल हो सकते हैं।
बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वह वित्त वर्ष के आखिरी महीने के दौरान उनको टैक्स का प्लान बनाना अहम समझते हैं। वहीं ऐसा करने से आपको बचाव करने की जरुरत होती है। आपको हमेशा एक महीने पहले की टैक्स प्लानिंग करना चाहिए जिसका फायदा आपको काफी तरह से मिलना शुरु हो जाता है। कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स वाली अलग धारा के मुताबिक टैक्स का फायदा मिल जाता है। हम कुछ स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका फायदा आपको आसानी के साथ मिल जाता है।
1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम का मिलेगा फायदा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम एक शानदार योजना होती है जिसमें निवेश करके आप 15 साल की अवधि में तगड़ा फंड जमा करने के बाद फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम में आपको पोस्ट आफिस के मुताबिक खाता खुलवाकर फायदा मिल जाता है। यह 100 फीसदी रिस्क फ्री स्कीम रहती है जिसमें आपको सरकार की तरफ से टैक्स पर ब्याज ट्रासंफर कर आपके खाता में दिया जाता है। सरकार इस स्कीम पर 7.10 फीसदी का फायदा हो जाता है।
2. नेशनल पेंशन का उठा सकते हैं फायदा
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) या एनपीए स्कीम (NPS Scheme) में निवेश कर आप अपने रिटायरमेंट की बेहतर करने के बाद फायदा ले सकते हैं। इसमें आप रिटायरमेंट फंड और पेंशन को दोनों मे से एक को चुनने का विकल्प मिल रहा है।
इसमें रिटायरमेंट फंड का रेशियो की बात करें तो 75 फीसदी से अधिक होन की जरुरत नहीं होती है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 89 सी के तहत 1.5 लाख रुपये वाली छूट का फायदा मिल जाता है। इसके साथ ही 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट धारा 80CCD (E) के तहत मिल जाती है।
3. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम का मिलेगा फायदा
पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम (Post Office Term Deposit Scheme) में हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्याज दर में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। इसमें अब ग्राहकों को 6.70 फीसदी के बजाय अधिकतम 7.00 फीसदी का फायदा मिल जाता है।
यह दर जनवरी से मार्च की तिमाही को लेकर लागू होती है।. इस स्कीम में आप अधिकतम 5 साल तक निवेश के साथ फायदा ले सकते हैं। टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये का फायदा हो जाता है।