ITR Belated Return. देश कर व्यवस्था से ही आगे बढ़ रहा है, जिससे सरकार के द्वारा ऐसे कई टैक्स लगाए जाते हैं। जो विभिन्न वस्तुओं पर होते हैं। हालांकि एक लिमिट से आय ज्यादा होने पर इनकम टैक्स लगता है। जिसके लिए साल में एक तय डेट की जाती है। साल 2024 इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई थी जो आप बीत चुकी है।
ऐसे लाखों टैक्स पेयर है जो इस साल टैक्स आइटीआर रिटर्न नहीं कर पाए हैं। तो आपके लिए विलंबित रिटर्न भरने (ITR Belated Return) का ऑप्शन मिलता है। हालांकि ध्यान देने वाली बातें है, कि आयकर विभाग की ओर से तय किया गया जुर्माना भरना होगा। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे विलंबित आइटीआर आप भर सकते हैं। जिससे कितने तक की लेट पेनाल्टी लगती है।
Read More:- 26 km माइलेज के साथ Maruti की इस कार ने Scorpio को दिया बड़ा झटका, शानदार फीचर्स के साथ बन गई No 1 7-सीटर कार
Read More:- मुंबई इंडियंस नहीं इस टीम के लिए आईपीएल खेलेंगे हार्दिक पांड्या! सामने आया चौंकाने वाला अपडेट
दरअसल टैक्स के दायरे में होते हुए भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कर पाते हैं। जिससे आपको विलंबित रिटर्न भरने का ऑप्शन मिलता है। तो वही आयकर विभाग की ऐसी कई जानकारी हैं, जो लोगों को पता नहीं होती है, जिससे यहां पर आप नहीं जानने पर बड़ी परेशानी हो सकती है।
विलंबित रिटर्न भरने पर लगता है इतना जुर्माना
आयकर विभाग के बने कानून के अनुसार अगर यदि किसी टैक्स पर की कुल आय 5 लाख से अधिक है। तो लेट शुल्क ₹5000 चुकाना होगा। अगर इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो ₹1000 चुकाने होंगे। यहां पर कुल आय आधार छूट सीमा से कम है। जिससे फिर भी देर से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आपको इस कंडीशन में जुर्माना नहीं लगेगा।
कहीं भारी न पड़ जाएं ये गलतियां
हालांकि ध्यान देने वाली बात है, कि अगर आप लेट आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी नहीं तो गलतियां करने पर आपको जुर्माना और कैद जैसी कंडीशन भुगतनी पड़ सकती है।
Read More:- सरकार का किसानों के लिए बंपर तोहफा! बैंक खाते में अगले महीने आने वाले है ₹5000, देखें
Read More:- मुंबई इंडियंस नहीं इस टीम के लिए आईपीएल खेलेंगे हार्दिक पांड्या! सामने आया चौंकाने वाला अपडेट
अगर लेट आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो यहां पर पुरानी कर व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही इसे दाखिल करें। आप के लिए ध्यान देने वाली बात यह है,कि आयकर की गणना नई व्यवस्था के मुताबिक ही करें, वर्ना गलत कैलकुलेशन पर नोटिस मिल सकता है।
अगर आप यहां पर लेट आईटीआर कर रहेहैं, तो नुकसान का समायोजन (कैरी फॉरवर्ड ) करने से बचें। क्योंंकि इसकी यहां पर अनुमति नहीं है। तो वही अगर किसी तरह की कर देनदारी बन रही है तो 31 दिसंबर तक आईटीआर-यू दाखिल करें, नहीं तो जुर्माना और कैद दोनों हो सकते हैं।