नई दिल्ली Income Tax Update: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बुरी खबर आ गई है। केंद्र सरकार ने जानाकरी दी है कि इस बार रिफंड का पैसा नहीं दिया जाएगा। बता दें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन अब भी जिन लोगों को अपना ITR फाइल नहीं किया होगा उन लोगों को 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
वहीं इनकम टैक्स की तरफ से मिली जानाकरी के अनुसार, अगर आपने रिफंड फाइल कर दिया है और आपको अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो ऐसा हो सकात है कि सरकार की ओर से आपके रिफंड के पैसे को रोक लिया गया हो।
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क्यों नहीं मिलेगा रिफंड का पैसा
बता दें फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार की ओर से रिफंड का पैसा देना शुरु कर दिया गया है। लेकिन इस बार सरकार ने जानकारी दी है कि जिन लोगों ने वेरिफिकेशन करा रखा होगा केवल उन लोगों को ही रिफंड का पैसा मिलेगा। अगर आपने ITR वेरिफिरेश नहीं कराया होगा तो आपको इस बार सरकार की ओर से रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा।
मिलता है 30 दिनों का समय
सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ही आपको ई-वेरिफिकेशन करना है। पहले ये समय 120 दिनों का हुआ करता था। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको कम करके 30 दिन कर दिया है जो कि 1 अगस्त 2022 से लागू है।
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वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी है कि अगर आप दिए गए समय में अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका रिफंड का पैसा अटक सकता है। इसके साथ में आपका ITR प्रोसेस नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, ITR वेरिफिकेशन करने वालों को ही टैक्स का रिफंड जारी किया जा सकता है।
ई-वेरिफिकेशन कैसे करा सकते हैं?
आपको बता दें आप अपने आधार के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP डालकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
इसके बाद बैंक खाते के द्वारा EVC भी करा सकते हैं।
इसकेअलावा डीमैट खाते के द्वारा भी करा सकते हैं।
ATM के द्वारा EVC या फिर नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ई-वेरिफिकेशन करा सकते हैं।