Ladli Bahana Scheme: PM लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त के लिए जल्दी करें ये काम, वरना नही मिलेगा पैसा

Govind
Ladali Bahna Yojna
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Ladli Bahana Scheme: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाडली ब्राह्मण योजना के तहत हर माह ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है। यदि आप राज्य की मूल निवासी महिला है।

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 हर महीने इस योजना का लाभ उठा रही हैं तो आपको अगली किस्त पाने के लिए आज के लेख में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। अगली किस्त से पहले राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजना के नियमों में संशोधन किया गया है।

अब योजना की अगली किस्त का पैसा राज्य की उन्हीं महिलाओं को ट्रांसफर किया जाएगा, जो इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों का पालन करेंगी। आज इस लेख में हम आपको लाडली ब्राह्मण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक पात्रता की जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।

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लाडली ब्राह्मण योजना के तहत राज्य सरकार 1.29 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित कर रही है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया के दौरान करोड़ों महिलाओं ने अपने आवेदन पत्र जमा किये हैं। योजना के लिए अपात्र होने के बावजूद भी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार इन सभी महिलाओं को योजना से बाहर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लाडली ब्राह्मण योजना के तहत अगली किस्त का पैसा उन्हीं महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। जो महिला इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानून का पालन करेगी।

लाडली योजना के लिए आवश्यक पात्रता

यदि आप लाडली ब्राह्मण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली अगली किस्त का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी होनी चाहिए। आगे हम आपको इस योजना के तहत आवश्यक पात्रता की जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।

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इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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राज्य की महिला आयकर दाता इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।

महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।

महिलाओं के पास ट्रैक्टर के अलावा कोई अन्य चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।

किसान परिवारों की महिलाओं के पास एक हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।

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