नई दिल्ली: पैन कार्ड की बात करें तो इनकम टैक्स विभाग को कुछ अपडेट करना जरुरी हो जाता है। लेकिन एक अपडेट इतना जरुरी माना जा रहा है कि इसके लिए काफी समय से नसीहत मिलना शुरु हो गई है। अब बीते कल में इकम टैक्स द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि जिन्होंने अपना पैन कार्ड को आपने आधार से लिंक नहीं करवाया है तुरंत करवाना जरुरी किया गया है।
आयकर विभाग ने एक ट्वीट की मदद से दिया अहम जानकारी
आयकर विभाग ने एक ट्वीट की मदद जानकारी दिया है कि जिन पैन कार्ड होल्डर्स की तरफ से पैन, आधार से लिंक नहीं करवाया है तो इसे 31 मार्च 2023 तक अवश्य कराना है नहीं तो आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निषक्रिय होने जा रहा है।
अपने ट्वीट में आयकर विभाग ने जानकारी दिया है कि “इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन कार्ड तो इस सूची में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार से 31-03-2023 तक लिंक करवाने के बाद फायदा लेना अहम हो जाता है। 1 अप्रैल 2023 से आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपको परेशानी हो सकती है।
ये एक अर्जेंट नोटिस हैं, लिहाजा देर ना करें, आज ही लिंक करें! “
बता दें कि इस ट्वीट को वित्त मंत्रालय की तरफ से रिट्टीट किया गया है।
फिलहाल पेनाल्टी देने के बाद आधार को पेन से लिंक का मिला विकल्प
गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग की बात की जाए तो 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक कराने को लेकर नसीहत दी गई है। लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देना अहग हो जाता है। 1 जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के बीच पैन और आधार लिंक कराना है तो आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देना पड़ जाएगा। अगर आप दोनों को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिया हो जाता है।