PAN को Aadhar Card से कराएं लिंक, 31 मई है डेडलाइन, बाद में लगेगा जुर्माना

Avatar photo

By

Adarsh Pal

नई दिल्ली PAN with Aadhar Card Link: अगर आप टैक्स का भुगतान करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स का भुगतान को ऊंची दर पर टैक्स की कटौती को बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा जाता है। इनकम टैक्स नियम के अनुसार, अगर पैन और आधार से जुड़ नहीं है तो लागू दर से दोगुना पर टीडीएस काटा जाना जरुरी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि तय तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोडा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी।

जुर्माने से बचने के लिए करें लिंक

खबर के अनुसार, डिपार्टमेंट ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस दर पर टैक्स की कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से ऐड करें।

यदि आपने पहले से लिंक नहीं किया है तो इनकम टैक्स ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर समेत रिपोर्टिंग संस्थाओं को जुर्माने से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा है। डिपार्टमें ने कहा कि ये दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 है। सहीं और समय पर दाखिल करके जुर्माने से बचें।

लग सकता गै 1 हजार रुपये का जुर्माना

रिपोर्टिंग संस्थाएं विदेशी मुद्रा डीलर बैंक, उपरजिस्ट्रार, एनबीएफसी, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड जारी कर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, इसका लाभा का पेमेंट करने वाली या फिर शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियो का टैक्स अधिकारियों के सामने एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर एक डिफॉल्ट दिन के लिए 1 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी दाखिल न करने या फिर गलत जानकारी करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एसएफटी के द्वारा किसी भी शख्स के द्वारा किए गए ज्याद मूल्य के लेन-देन पर नजर रखते हैं।

Adarsh Pal के बारे में
Avatar photo
Adarsh Pal आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर टाइम्सबुल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव। टाइम्सबुल में आने से पहले आदर्श पाल न्यूज बाइट और न्यूज चेकर हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। Read More
For Feedback - timesbull@gmail.com
Share.
Open App
Follow