EPFO के लाखों सब्सक्राइबर की लगी लॉटरी, सरकार ने इस नियम में किया बदलाव!

Adarsh Pal
EPFO Rule Change
EPFO Rule Change

नई दिल्ली EPFO Rule Change: केंद्र सरकार के द्वारा इस शुक्रवार को ईपीएस 1995 में बदलाव किया गया है। जिसके बाद लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसका ये फायदा होगा कि अब कर्मचारी के 6 महीने से कम योगदान करने पर भी पैसे निकालने की सुविधा मिल जाएगी।

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आपको बता दें हर साल लाखों ईपीएस सब्सक्राइबर्स पेंशन के लिए जरुरी 10 साल वाले कंट्रीब्यूटी सर्विस से पहले ही कंट्रीब्यूशन छोड़ देते हैं। इसमें 6 महीने के भीतर ही इस स्कीम को छोड़ने वालों की संख्या काफी ज्यादा है।

ईपीएस के तहत जो भी लोग 10 साल से पहले स्कीम को छोड़ देते थे। उनको विड्रॉल की सुविधा मिलती थी। लेकिन 6 महीने से पहले इस स्कीम को छोड़ने वाले लोगों को अपने योगदान पर विड्रॉल की सुविधा नहीं प्राप्त होती थी।

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बहराल अब इस नियम को बदलते समय सरकार ने काफी बड़ी राहत प्रदान की है। नए संशोधन से हर साल 7 लाख से ज्यादा ईपीएस सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा, जो कि 6 महीने से कम समय से पहले ही स्कीम को छोड़ देते हैं।

इस नियम में हुआ बदलाव

बता दें सरकार के द्वारा ईपीएफ को और भी शानदार बनाने के लिए ईपीएस विवरण में संशोधन किया है। अब से विड्रॉल इस बार पर डिपेंड करेगा कि लोगों ने कितने महीने तक सर्विस दी है और सैलरी पर कितना ईपीएस का कंट्रीब्यूशन किया जाता रहा है इस नियम से पैसा निकालने में काफी आसानी होगी। इस बदलाव से 23 लाख से ज्यादा ईपीएस सब्सक्राइबर्स को लाभ मिलेगा।

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क्या था पहले नियम?

इससे पहले विड्रॉल बेनिफिट सब्सक्राइबर्स की काम करने के समय पर और उसकी सैलरी के आधार पर था। जिस पर ईपीएस का योगदान का पेमेंट किया गया है। इससे पहले 6 महीने या फिर उससे ज्यादा का समय तक योगदान करने पर ही विड्रॉल कर सकते थे। वहीं 6 महीने या फिर उशसे ज्यादा समय तक योगदान से पहले स्कीम को छोड़ने वाले लोगों को कोई निकासी लाभ नहीं प्राप्त होता था।

7 लाख का क्लेम हुआ खारिज

पुराने नियम की वजह से काफी सारे दावों को हटा दिया गया है क्यों कि लोग 6 महीने से कम के योगदान के बिना ही बाहर हो रहे थे। नोटिफिकेशन के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के समय योगदान सर्विस 6 महीने से कम होने के वजह से विड्रॉल बेनिफिट के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए हैं। अब इन ईपीएस सदस्यों को जो 14.06.2024 तक 58 साल की आयु प्राप्त नहीं कर सके हैं। वह इसकी निकासी के हकदार होंगे।

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