नई दिल्ली: Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय नजदीक आ रहा है और सभी लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। देखा जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न उन सभी लोगों को फाइल करना होता है, जिनकी सालाना इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है। वहीं सरकार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर कई तरह के फायदे देती है। इसी कड़ी में मोदी सरकार की तरफ से नए टैक्स रिजीम में दो नए फायदे दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है।
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दो नए ऐलान
मोदी सरकार ने नया टैक्स रिजीम सिस्टम शुरू किया था। वहीं 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए थे। इस ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम को लेकर दो हम घोषनाएं की थी। इससे टैक्सपेयर्स को काफी फायदा मिलने वाला है।
इतनी इनकम पर टैक्स माफ
बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को बढ़ाने के साथ टैक्स फाइल करने की सीमा भी बढ़ा दी गई है। अगर कोई टैक्सपेयर नए टैक्स रिजीम से ITR फाइल करता है तो उसे 7 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन
वहीं बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दूसरा अहम ऐलान किया था। पहले नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन बजट 2023 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब अब से नए टैक्स रिजीम में भी सैलरीड और पेंशनर्स को 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
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लोगों को मिली राहत
देखा जाए तो 7 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर टैक्स छूट होने और 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण लोगों को 7.5 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी।