नई दिल्ली EPFO e-Nomination: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ के रुप में कटता ही होगा। ये पैसा कर्मचारी जरुरत के समय निकाल सकते हैं। वहीं पीएफ खाताधारक अपने रिटायरमेंट के बाद इस जमा राशि को एक साथ निकालस सकते हैं। काफी लोगों को शायद ही पता हो कि इमरजेंसी में पीएफ का पैसा नौकरीपेशा लोगों के लिए सहारे का काम करता है। इसके साथ ही EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को EDLI 1976 के तहत इंश्योरेंस कवर भी देता है। इसमें अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है।
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इस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि अकाउंट होल्डर्स के आखिरी 12 महीने के वेतन पर निर्भर करता है। जानकारी के लिए बता दें कि पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली रकम का 8.33 फीसदी हिस्सा EPS में, 3.67 फीसदी EPF में और 0.5 फीसदी EDLI स्कीम में जमा होता है। वहीं यदि किसी अकाउंट होल्डर की मौक किसी घातक बीमारी से होती है तो उसके परिवार को 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है।
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EPFO e-Nomination है बेहद जरुरी
इसके लिए EPFO नॉमिनी रखने का ज्यादा जोर देता है। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब घर में बैठे ही सिर्फ e-Nomination के द्वारा ही इस काम को आसानी से निपटा सकते हैं। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इसके परिवार को EPF, EPS और EDLI स्कीम का फायदा मिलने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके बाद नॉमिनी आसानी से क्लेम पा सकता है।
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EPFO e-Nomination का आसान प्रोसेस
- EPFO e-Nomination के लिए सबसे पहले www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर विजिट करें।
- इसके बाद UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
- इसके बाद व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पर फोटो को अपलोड करें।
- इसके बाद Manage section पर क्लिक कर EPFO e-Nomination के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं।
- इसके बाद अपने नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, बैक की डिटेल आदि जानकारी को भरें।
- इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP को भरें।
- अब आपका EPFO e-Nomination पूरा हो जाएगा।