नई दिल्लीः आपके पास पैन कार्ड बना हुआ रखा है तो फिर यह खबर बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। आप अब जल्द ही अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपने तय तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर यह खबर बड़े ही काम की साबित होने जा रही है।
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था की ओर से अब एक ऐसा नियम बनाया गया है, जिसे इग्नोर करने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसलिए बेहतर है कि आप पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ लें, नहीं तो सामने मुसीबत ही मुसीबत ही पहाड़ की तरह खत्म हों।
रुक जाएंगी यह सुविधाएं
पैन कार्ड को आधरा से लिंक कराने के लिए सरकार ने 30 जून 2023 आखिरी तारीख तय की है। इससे पहले आप अपना काम हर हाल में कर सकते हैं, जिसके बिना कई जरूरी काम बीच में लटक जाएंगे। अगर आपने 30 जून तक लिंक कराने का काम नहीं कराया तो फिर 10,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाना तय माना जा रहा है।
इसके अलावा 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, जिससे कई करोड़ लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 13 करोड़ पैन धारकों पर खतरे की घंटी भी बोल रही है। अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करतते है तो कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या करीब 48 करोड़ आधार कार्ड से लिंक करा सके हैं।
ऐसे कराएं लिंक
सबसे पहले पैन-आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा। इसके बाद साइट पेज पर बाईं ओर क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा इसके बाद आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करने की जरूरत होगी। आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत आपको आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करने की जरूत होगी।