नई दिल्ली PMAY: केंद्र सरकार लोगों के लिए काफी सारी स्कीम चला रही है। इसमें सरकार लोगों को घर बनाने के लिए पीएम आवास स्कीम के तहत लाभ दे रही है। इस समय सराकर कमजोर आय वर्ग के तहत आने वाले लोग जिनकी सलाना इनकम 6 लाख रुपये है, ये लोग भी पीएम आवास स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बता दें केंद्र सरकार ने मुंबई महानगरीय क्षेत्र के लिए पीएम आलास स्कीम (PMAY) के तहत साझेदरी में किफायती आवास चाहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मानदंड 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने इस बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर के लिए PMAY के तहत AHP वर्टिकल के लिए EWS इनकम मानदंड को 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद है।
उन्होंने ये भी कहा कि इससे MMR के लाखों नागरिकों को सहायता मिलेगी। कुछ महीने पहले, फड़णवीस ने कहा था कि PMAY का शहरी कवरेज अस्वीकार्य रूप से कम है और वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ में उठाएंगे।
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पीएम आवास योजना क्या है?
पीएम आवास स्कीम 2015 में शुरु की गई है। पीएम आवास स्कीम भारत सरकार की एक स्कीम है। जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। इस स्कीम का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। पीएम आवास स्कीम गावों को साल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड़ घर कर दिया गया है।
लाभार्थी पति, पत्नी और कुवारें बेटे और बेटियां
बता दें इसके तहत लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। जिसका अर्थ है कि पूरे देश में उसके या परिवार के किसी दूसरे सदस्यों के नाम पर घर नहीं होना चाहिए। किसी भी वयस्क को भले ही उसकी शादी हुई हो या फिर नहीं, पूरी तरह से एक अलग परिवार को माना जा सकता है।
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PMAY योजना के तहत लाभार्थियों की श्रेणी
जिन लोगों की सालाना इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है।
मध्यम आय समूह में जिन लोगों की इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपये के बीच है।
कम इनकम समूह जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच है।
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग जिन लोगों की इनकम 3 लाख रुपये तक है।