Post Office: पोस्ट ऑफिस की स्कीम से बचत होती है इनकम टैक्स, जल्दी जानें

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Govind

Post Office: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना ‘टाइम डिपॉजिट’ टैक्स बचत के लिए एक बेहतर योजना है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है. इस स्कीम के तहत आप 5 साल तक जमा राशि पर टैक्स बचा सकते हैं. मालूम हो कि देश में फिलहाल दो तरह की टैक्स व्यवस्थाएं हैं। नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था। धारा 80सी की कर कटौती का दावा केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही किया जा सकता है।

डाकघर की लघु बचत योजनाएं भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि वे जोखिम मुक्त और सुलभ हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होती है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि के लिए किसी भी शाखा में खोला जा सकता है। इसमें 5 साल की जमा राशि पर टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है.

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डाकघर टीडी: वर्तमान ब्याज दरें

सावधि ब्याज दर (प्रतिशत में)

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1 वर्ष 6.9

2 वर्ष 7.0

3 वर्ष 7.1

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5 वर्ष 7.5

पोस्ट ऑफिस टीडी: 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के अनुसार, 5 साल की जमा राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा किया जा सकता है। जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए, डाकघर की सावधि जमा में निवेश करना एक पसंदीदा विकल्प है।

पोस्ट ऑफिस नेटबैंकिंग के जरिए खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाता अकेले या संयुक्त रूप से (3 सदस्यों तक) खोला जा सकता है। इसे एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है. नाबालिग कानूनी अभिभावक के तहत खाता खोल सकते हैं। किसी भी डाकघर में एक से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। खाते में नॉमिनेशन की सुविधा है.

POTD खाते में समय से पहले या मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की सुविधा है। इसे प्री-मैच्योर निकासी कहा जाता है. नियमों के मुताबिक खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के बाद प्री-मैच्योर निकासी की जा सकती है. यदि खाता खोलने की तारीख से 6-12 महीने के बीच निकासी की जाती है, तो डाकघर बचत खाता दरों के अनुसार ब्याज अर्जित किया जाएगा।

पोस्ट ऑफिस टीडी: ये भी जानिए

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाता न्यूनतम 1,000 रुपये में खोला जा सकता है। इसके बाद आप 100 रुपये के गुणक में जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं।

यदि मैच्योरिटी के बाद पैसा नहीं निकाला जाता है, तो उस अवधि के दौरान जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।

18 वर्ष पूरे होने पर खाता नाबालिग के नाम पर बदल दिया जाना चाहिए।

यदि जमा चेक के माध्यम से किया जाता है, तो चेक प्राप्त होने की तारीख टीडी की प्रारंभिक तारीख होगी और ब्याज की गणना केवल इसी तारीख से की जाएगी।

Govind के बारे में
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Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
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