RBI Action: आरबीआई अनुपालन को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है। हाल ही में आबीआई ने दो बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसमें महाराष्ट्र की एक को-ऑपरेटिव बैंक और आंध्र प्रदेश की एक सहकारी बैंक शामिल है। आरबीआई ने सख्स कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक पर 5 लख रुपये तक का जुर्माना लया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की सहकारी बैक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बार की जानकारी आरबीआई ने प्रेस रिलीज के जरिए दी है।

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RBI ने इन बैंक का लाइसेंस किया रद्द

आपको बता दें आरबीआई के द्वारा आंध्र प्रदेश के उरावकोंडा में स्थित उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस बैंक को बैंकिंग बिजनेस करने की परमीशन नहीं है। ये बैंक न तो पैसे जमा कर सकता है और न ही वापस कर सकता है। इस फैसले के बाद काफी सारे ग्राहक प्रभावित हुए हैं।

RBI Action

क्या है कारण

आरबीआई के मुताबिक, बैंक पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के काफी सारे प्रावधानों का अनुपालन नहीं होता है। अगर इस बैंक को खोलने की परमीशन दी जाती है तो ये जमारकर्ताओं के हितों के लिए काफी हानिकारक साबित होगा।

बैंक अपनी मौजूदा स्थिति में मौजूद ग्राहकों को पैसे देने में असमर्थ हैं। ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा 5 लाख रुपये की जमा रकम की जमा बीमा रकम क्लेम क सकते हैं।

इन बैंकों पर लगा भारी जुर्माना

आपको बता दें महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित द यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बैंक पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा है। 31 मई को जांच के समय ये पता लगा कि बैंक काफी सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

RBI Action

बैंक इनकम, संपत्ति का ब्योरा और प्रवीजन बोर्ड से जुड़ें कुछ खातों को एक्जिक्यूट करने में असफल रहा है। तय अवधि के मुताबिक ग्राहकों के दौरे का ब्योरा देने में असफल रहा है।

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इसके साथ में 10 साल से ज्यादा समय तक ये दावा न किए गए बाकी के जमाकर्ता एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में भुगतान नहीं कर पाया है। बजट खातों में मिनिमम रकम बनाए रखने में कमी के लिए ग्राहकों को सूचित किए बिना जुर्माना शुल्क लगाया है।

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