नई दिल्ली: देश में ऐसे कई लाखों लोग हैं, जो अलग-अलग कैटेगरी में टैक्स को भरते हैं। तो ऐसे में समय समय पर आने वाली इंनकम टैक्स से जुड़ी खबरों के बारे में अपडेट होना चाहिए, नहीं को नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो वही ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, GSTR 9 फॉर्म को भरते हैं तो आप के लिए ये खबर बेहद जरुरी है।
यदि आप व्यापारी हैं और आपका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ऊपर है। तो आप को GSTR 9 फॉर्म से जुड़ा काम फटफट कर लेना चाहिए। वही व्यापारियों के लिए GSTR 9 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे 31 तारीख 2022 से पहले ही ये फॉर्म जमा कर दें। आपके पास इस काम के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी है। इस बारे में केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किया है।
जाने लें GSTR 9 फॉर्म के बारे में
वित्त वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले करदाताओं के लिए GSTR 9C फॉर्म भरना आवश्यक है। इस फार्म को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन,और प्रवासी टैक्सेबल पर्सन ,को भरने की जरूरत नहीं है।
GSTR 9 फॉर्म को जारी किये गए दिशा-निर्देश
वही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने यह निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर 2021-22 के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक है उनके लिए GSTR 9 में वार्षिक रिटर्न भरने के साथ GSTR 9C में सैल्फ अटेस्टेड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल करना भी जरूरी है।
GSTR 9 फॉर्म नहीं भरने पर लग सकता है जुर्माना
अगर कोई इस कैटेगरी में बिजनेस करता है औऱ GSTR 9 फॉर्म को दाखिल नहीं कर पाते हैं। तो हर दिन लेट होने पर 200 रुपये का शुल्क लगाया जाता है। इसमें केंद्रीय जीएसटी के तहत 100 रुपये और राज्य जीएसटी के तहत 100 रुपये लगते हैं। वही करदाता द्वारा अगर समय से GSTR 9 दाखिल कर GSTR 9C भरने में देरी करता है, तो उस पर 50000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसे आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं।