नई दिल्ली Old Tax Regime: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए दो टैक्स रिजीम का इस्तेमाल किया जाता है। इन टैक्स रिजीम में एक ओल्ड टैक्स रिजीम हैं और दूसरा न्यू टेक्स रिजीम है। दोनों ही टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलता है। ऐसे में इन लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। लोगों को इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वह कैसे टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कुछ लाभ के बारे में टैक्सपेयर्स को टैक्स का लाभ कैसे मिलता है।
सेक्शन 80C के तहत मिलता है टैक्स बेनेफिट
वहीं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलाता है। अगर कोई शख्स EPF, PPFM ELSS, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन पेमेंट, एसएसवाई, NSC और SCSS में निवेश करता है तो इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्स का लाभ मिलेगा। इसके तहत लोग इस फाइनेंसियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफट मिलता है।
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80CCD (1B) के तहत मिलती है छूट
वहीं सेक्शन 80सीसीडी के तहत लोगों को 50 हजार रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसके तहत NSC खाते में पैसे जमा करने पर एक्स्ट्रा बोनस 50 हजार रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है।
80टीटीए के तहत मिलती है इतनी छूट
वहीं यदि बैंक, को- ऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग खाते में ब्याज से इनकम होती है तो 80टीटीए के तहत पर्सनल तौर पर या फिर HUA की तरफ से मैक्जिमम 10 हजार रुपये की छूट मिल सकती है।
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सेक्शन 80डी के तहत इस पर मिलती है छूट
वहीं सेक्शन 80डी के तहत लोग हेल्थ इंश्योरेस प्रीमियम पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए या अपने निर्भर माता-पिता के लिए होना चाहिए।
80जी के तहत मिलती है इतनी छूट
अगर आपने कहीं दान किया है तो सेक्शन 80जी के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है। बहराल इसको लेकर ये ध्यान में लाना चाहिए कि डोनेशन वैध ट्रस्ट और चैरिटी को देने पर इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।