नई दिल्ली Pan Card Update: देश की सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए काफी बड़ा ऐलान कर दिया है। जिसके बाद लोगों की लापरवाही उनके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। सरकार के द्वार पैन कार्ड को एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। इसके बिना किसी भी सरकारी और गैरसरकारी काम को करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपने अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो काफी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। सरकार के द्वारा इसको लिंक कराने की आखिरी तारीख तय की गई थी। लेकिन कई लोगों के द्वारा इसको इग्नोर कर दिया गया है। जिसके बाद लोगों पर काफी बड़ा एक्शन लिया गया है।
आधार कार्ड को लिंक न कराने पर पैन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है। जिसका होना ना होना अब एक जैसा ही है। डीएक्टीवेट हुए पैन कार्ड से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अब नए नियम को फॉलो करने की जरुरत होगी। आपको जल्द से जल्द पैन कार्ड को एक्टीवेट कराना होगा। नहीं तो काफी सारी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है।
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पैन कार्ड से जुड़ी जरुरी बातें
बता दें पैन कार्ड बनाने वाले संस्था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जरुरी नियमों को लागू किए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरुरी कर दिया गया है। इसके लिए लास्ट तारीख 30 जून 2023 कर दी गई थी। इसके वाबजूद कुछ लोगों ने अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, जिनका ये दस्तावेज अब डीएक्टीवेट कर दिया गया है।
किसी बैंक में अकाउंट खोलने या फिर फाइनेंशियल काम को कराने के लिए अब पैन कार्ड को डीएक्टीवेट कराना होगा। इसके लिए आपको बहुत ही जल्द अप्लीकेशन कराने की जरुरत होगी। जिस पर आपको 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके बाद पैन कार्ड के आवेदन करने के करीब 1 महीने के बाद ये एक्टीवेट हो जाएगा। अगर आपने इस काम को करने में देरी की तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है।
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यहां पर कराएं ये जरुरी काम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आपको हर हालत में पैन कार्ड को एक्टीवेट कराना होगा। इसके बाद ही अपने काम को करवा सकेंगे। इसके लिए आपको पास के जनसुविधा केंद्र में जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको 1000 रुपये का जुर्माना और 50 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा। जिस दिन से आप आवेदन कर देंगे आपका पैन कार्ड 1 महीने के बाद शुरु हो जाएगा।