Income Tax Refund 2024. देश में साल 2024 में करोड़ों लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। जिससे ऐसे कई टैक्स पेयर हैं। जिन्हें अपना रिफंड पानी का इंतजार है। तो वही इस समय टैक्सपेयर के रिफंड जारी होने में थोड़ी लेट लतीफ हो रही है। जिससे लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और इनकम टैक्स विभाग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पूछ रहे हैं कि रिफंड कब तक मिल पाएगा।
हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड भेजने में देरी नहीं करता है। लेकिन ऐसे कई कारण है। इसके वजह से आपका रिफंड अटक सकता है। जिससे आने में कुछ देरी हो सकती है। जिससे लेकिन अगर रिफंड में देरी हो और इसका स्टेटस चेक करना हो तो आपके लिए यहां पर हम बताने जा रहे हैं। कैसे आखिर इस चेक कर सकते हैं और रिफंड का दावा खारिज भी हो जाए इसके बारे में भी हम बता रहे हैं।
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टैक्सपेयर रिफंड पाने के लिए करें ये जरुरी काम
तो वही अगर आप भी टैक्सपेयर की लिस्ट में शामिल है, और रिफंड पाने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए कुछ आसान से काम करने होंगे। आपको ITR डिटेल्स में सही बैंक की जानकारी भरनी होगी। जिससे आधार ओटीपी नेट बैंकिंग या फिर अन्य किसी माध्यम से ITR को वेरीफाई कर सकते हैं।
आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल और ई फाइलिंग पोर्टल के पोर्टल के माध्यम से इनकम टैक्स के प्राप्त नोटिस का जांच कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए बैंक खाते और बैंक के स्टेटमेंट के माध्यम से रिफंड को चेक कर सकते हैं।
टैक्सपेयर ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
अगर आप जानना चाहते हैं कि रिफंड का स्टेटस क्या है, तो आपको आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जहां पर माय अकाउंट में रिफंड डिमांड स्टेटस पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ईयर चुनकर यहां पर रिफंड स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।
ऐसे कई टैक्स पेयर है। जो रिफंड आने में देरी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आप अपने सबसे पहले रजिस्टर्ड ईमेल को जांच पता करें कि विभाग की ओर से रिफंड या किसी अन्य जानकारी का नोटिस तो नहीं मिला है। अगर इस कंडीशन में पता चला रखा रिफंड दावा खारिज हो गया, तो आप रिफंड को दोबारा जारी करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
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हो गया है रिफंड दावा खारिज तो करें यह काम
दरअसल ऐसे कई लोग हैं,जो इस समय रिफंड दावा खारिज समास्या का सामना कर रहे है, तो आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें। रिफंड रीइश्यू विकल्प पर जाकर आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं।
अगर फिर भी देरी हो तो करें ये काम
अगर आप को किसी तरह से जानकारी चाहिए, तो आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर लोग.रिफंड की स्थिति के आलावा अपने समास्या बता सकते हैं।