इन बैंक ग्राहकों की फूटी किस्मत, अब नहीं मिलेगा लोन और सिर्फ निकाल पाएंगे इतने रुपये, जानें डिटेल

नई दिल्ली Reserve Bank of India: देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई के द्वारा दो बैंकों पर सख्ती दिखाई गई है। अगर आपका भी इन बैंकों में खाता हैं तो अब आप केवल 10 हजार और 15 हजार रुपये तक की निकासी कर पाएंगे। इससे ज्यादा पैसा आप नहीं पाएंगे।

RBI ने यूपी के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक के खिलाफ ये सख्ती बढ़ाई है। जिन ग्राहकों का खाता इस बैंक में हैं तो यहां से एक लिमिट में ही पैसै निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें बैकों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए RBI ने ये सख्त कदम उठाया है। बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार करने के लिए इन पर पाबंदी लगाई गई है। इसका सीधा प्रभाव ग्राहकों पर पड़ेगा। इसके साथ में ही पात्र जमाकर्ताओं को सिर्फ बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा रकम की 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

15 अप्रैल से लागू हुई पाबंदियां

सर्वोदय सहकारी बैंक और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश सोमवार को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गए हैं।

अब बैंक नहीं कर पाएंगा ये काम

इसके साथ में ही RBI ने कहा कि अब सर्वोदय सहकारी बैंक RBI की परमीशन के बिना कोई भी लोन और एडवांस नहीं दे पाएंगा और न ही उनका रिन्यू हो पाएगा। इसके अलावा वह कोई निवेश भी नहीं कर सकेगा। कोई भी दायित्व नहीं ले सकता है। या फिर कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता है। फिर चाहें वह अपनी देनदारियों और दायित्वो के निर्वहन के रूप में हो।

सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहक निकाल पाएंगे 15 हजार रुपये

केंद्रीय बैंक ने कहा कि स्पेश रूप से सारे सेविंग बैंक या फिर चालू या जमाकर्ता के किसी दूसरे खाते में कुल बाकी रकम में से 15 हजार रुपये से ज्यादा की रक नहीं निकाल सकता है। RBI ने ये भी कहा कि जारी निर्देशों को RBI के द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूपमें नहीं लिया जाना चाहिए।

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक नहीं कर सकता ये काम

नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिडेट भी RBI की परमीशन के बिना किसी भी लोन और एडवांस के एक्सेप्टेंस या फिर रिन्यू नहीं कर सकता है। कोई भी निवेश नहीं कर सकता है। कोई भी देनदारी नहीं ले सकता है, या फिर अपनी देनदारियों एवं दायित्वो के एवज में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता है।

इस बैंक के ग्राहक निकाल पाएंगे 10 हजार रुपये

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के सेविंग खातों या फिर चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी दूसरे खाते में कुल बाकी रकम में से 10 हजार रुपये से ज्यादा की रकम निकालने की परमीशन नहीं दी जा सकती है। इसके साथ में RBI ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।