APY VS NPS: रिटायरमेंट (Retirement Plan) के बाद पेंशन का लाभ उठाने के लिए सरकार की दो स्कीम्स नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन स्कीम (APY VS NPS) काफी पॉपुलर हैं। ये दोनों ही योजनाएं लोगों के रिटायरमेंट से जुड़ी हुई हैं। बहराल ये दोनों योजनाएं दोनों से ही अलग हैं।

वहीं इस समय आप भी रिटायरमेंट (Retirement Plan) के बाद ज्यादा लाभ देने वाली सरकारी स्कीम में निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो अपने लिए सहीं स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। इस लेख में सरकार के द्वारा चलाई जा रही दो अलग-अलग स्कीम के बारे में बताया जा रहे हैं। जिससे आपको ये समझ आ सकें कि दोनों स्कीम्स में कौन सी स्कीम्स लाभदायक साबित हो सकती है।

APY VS NPS

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APY VS NPS:

आपको बता दें भारत सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme) के तहत 60 साल की आयु में पेंशनधारकों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये हर महीने प्रदान की जाती है।

इस प्रकार सरकार ने भारत के नागरिकों को समाजिक सेफ्टी प्रदान करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) को शुरु किया है। वहीं एनपीएस में मिलने वाली रकम, रिटायरमेंट के समय जमा की गई कुल रकम के 40 फीसदी हिस्से पर डिपेंड करती है।

इसके बाद खाते से 60 साल की आयु में पेशन प्राप्त करने के लिए जमा की रकम को कम से कम 40 फीसदी भाग सालाना लगाना होता है। इसी के बाद 1 हजार रुपये मंथली की पेंशन प्राप्त होने का प्रयास भी किया जाता है।

जानें क्या है अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme)

अगप आप भारत के नागरिक है और कोई भी पेंशन स्कीम नहीं है तो अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme) का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम का लाभ 18 साल से 40 साल की आयु के शख्स उठा सकते हैं। अटल पेंशन स्कीम में सरकार के द्वारा पेंशन की गारंटी दी जाती है। इस स्कीम में निवेशकों को 20 सालों तक निवेश करना होता है।

अटल पेंशन स्कीम में मैक्जिमम कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये मंथली है। सरकार की इस स्कीम के तहत लाभार्थी को 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये की मंथली पेंशन प्राप्त होती है। इस स्कीम में लाभार्थियों को परमानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर नहीं मिलता है। वहीं खाता ओपन कराते समय नॉमिनी भी दर्ज करना होता है। नॉमिनी का नाम दर्ज कराना जरुरी है।

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नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम (National Pension System) की डिटेल

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) का लाभ 18 साल से 70 साल का शख्स उठा सकता है। ये स्कीम देश के नागरिकों और अनिवासी भारतीय के लिए हैं। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने की कोई भी लिमिट तय नहीं हो पाई है। इस स्कीम में पेंशन (National Pension System) की रकम पेमेंट किए गए योगदान और निवेश पर निर्भर करता है। वहीं स्कीम में नॉमिनी का नाम दर्ज करना बेहद ही जरुरी है। लेकिन वह पति व पत्नी नहीं होने चाहिए। वहीं इस स्कीम में लाभार्थी को पर्मानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर मिलता है।

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