नई दिल्ली:Income Tax Saving Tips. अगर आप कोई अच्छी खासी सैलरी पैकेज में है या फिर कोई बिजनेस करते हैं। तो आपके लिए यहां पर पैसे बचाने की जबरदस्त जानकारी लें। क्योंकि देश में आईटीआर भरने की तारीख जुलाई में है। ऐसे में पहले से ही लोग आईटीआर भरने की प्लानिंग करते रहते हैं। अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए सोच रहे हैं, तो यह काम की जानकारी लाए है।
अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए ऐसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं। जिसमें आपका टैक्स छूट के साथ बंपर सेविंग हो तो आपके यहां पर कुछ जरूरी जानकारी दे रहे हैं। जिससे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं।
तो वही खासकर यहां पर आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपए है। तो कुछ तरीकों से हम बता रहे हैं कि ऐसी स्कीम में निवेश कर लाखों की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही ऐसी स्कीम में नजर रख सकते हैं, जिससे समय-समय पर निवेश कर सकते हैं।
दरअसल आप को बता दें कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है, तो वही जबकि 5 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट दी गई है। हालांकि लोगों को परेशानी जब आ जाती हैं कि कमाई इन दोनों टैक्स रिजीम से ज्यादा है तो आपको टैक्स बचाने के लिए यहां पर कुछ टिप्स जान सकते हैं।
अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो आपको 30 फीसदी टैक्स भरना होगा, जिससे पहले से ही आप कुछ ऐसी स्कीम में निवेश कर लाखों का टैक्स छूट लाभ उठा सकते हैं।
ऐसे 10 लाख रुपये पर भी नहीं देना होगा टैक्स
- पहले से स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है।
- इसके बाद में PPF, EPF, ELSS, NSC कई स्कीम में निवेश करके 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
- नेशनल पेंशन सिस्टम में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करने पर एक्स्ट्रा 50 हजार रुपये Tax छूट दी जाती है।
- तो वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स सेविंग कर सकते हैं,जिससे यहां पर 2 लाख की छूट मिलती है।
- अगर इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं।
यहां पर इन तरीकों को देखा जाए तो 5.50 लाख में से 75 हजार घटा कर 4.75 लाख पर कुल टैक्स देनदारी होगी, जिससे 5 लाख रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम दायरे के नीचे होगी। ऐसे में अगर आप ने यह तरीका अपना लिया हैं, तो 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स देय होगा।