नई दिल्लीः पैन कार्ड धारकों को तगड़े जुर्माने से बचना है तो फिर जल्द ही आधार कार्ड से लिंक कराने का काम करवा लें, जिसकी आखिरी तारीख अब नजदीक आ रहे है। अगर आपने थोड़ी भी देरी की तो फिर पछतावा करना पडे़गा। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, जिसके बिना आप कोई भी जरूरी काम नहीं करा सकते हैं।
बैकिंग के काम सभी बीच में लटक जाते हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है की आप तय तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम करवा लें, नहीं तो परेशानी ही परेशानी आपका जीना हराम कर देगी। बाकी चीजें जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल नीचे तक पढ़ना होगा।
पैन कार्डधारकों पर इस तारीख बाद लगेगा जुर्माना
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसे जानकर लेटलतीफी करने वाले लोगों की नींद हराम होना लाजमी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए 30 जून आखिरी तारीख तय की गई है, जिसके बाद कानूनी शिकंज कसना तय है।
अगर आपने 30 जून तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। इतना ही नहीं 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड कैंसिल भी कर दिया जाएगा, जिसके बिना आप कोई काम नहीं करा सकेंगे। इससे बेहतर है कि आप तुरंत जन सेवा केंद्र जाकर यह काम करवा सकते हैं।
अब देना पड़ रहा इतना चार्ज
अगर आप अब पैन कार्ड को आधार से लिं कराते हैं तो फिर चार्ज देना पड़ रहा है। चार्ज के तौर पर आपको 1,000 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। अगर आपने देरी की तो फिर यह चार्ज बढ़कर सीधा दस हजार रुपये हो जाएगा, जिससे बचाब को लिंक कराने का काम समय रहते करा लें। जानकारी के लिए बता दें कि आप घर से निकलर तुरंत जन सुविधा केंद्र पहुंचे और यह काम करवाने में कतई भी देरी नहीं करें।