Aadhaar जुड़े इन अपराधों के लिए ₹1 लाख तक जुर्माना या जाना पड़ सकता है जेल, जरुर जानें

Ajeet Singh

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Ajeet Kumar

नई दिल्ली:Aadhaar-related criminal offenses. करीब दशकों पहले शुरू भारत में शुरू किए गए बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी के साथ एक नया दस्तावेज जिसे हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। देश के लगभग हर नागरिक का आधार कार्ड बन गया हैदस्तावेज जिससे आज के समय में कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, बैंक में खाता खुलावाना हो, फिर छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन करना हो, नौकरी के लिए अप्लाई करना हो जैसे विभिन्न कामों में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है।

तो वही भारत सरकार से सरकारी संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानि यूआईडीएआई के ओर से आधार कार्ड जारी किया जाता हैं, जिसमें 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। जिससे यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करती है। लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल तमाम चीजों में रहते हैं। जिससे आपको आधार से जुड़ अपडेट की जानकारी जरूर जाना चाहिए। आज हम यहां पर आधार से जुड़े अपराधों के लिए सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान है, इसके बारे में बताते हैं।

ये रहे आधार से जुड़े अपराध और जुर्माना

अगर कोई आधार कार्ड को बनवाते समय गलत जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी देता गैं, जो यह फर्जीवाड़ा करना एक अपराध है। जिससे दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक का जेल या 10,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

किसी निवासी की पहचान संबंधी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकृत एजेंसी होने का दिखावा करना एक अपराध है। जिससे इस तरह के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या किसी कंपनी के लिए 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

आधार संख्या होल्डर की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डिटेल्स को बदलकर या बदलने का प्रयास करके आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाना एक अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में डेटा के साथ छेड़छाड़ भी एक अपराध है। इस अपराध के मामले में 10 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

Ajeet Kumar के बारे में
Ajeet Singh
Ajeet Kumar छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर करने के बाद मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा, फर्स्ट न्यूज 24X7 में 6 महीने तक कटेंट राइटर बतौर काम किया। इसके बाद आवाज न्यूज ऐप में अपनी सेवाएं दी। मौजूदा समय में पिछले 3 साल से अधिक समय से टाइम्सबुल पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यहां पर बिजनेस, निवेश जैसे बीट पर खबरें लिख रहा हुं। Read More
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