Pancard Update: पैन कार्डधारकों ने इस तारीख तक नहीं कराया जरूरी काम तो देना होगा रिकॉर्डतोड़ जुर्माना

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नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड रखा है तो फिर यह खबर बहुत ही कामयाब साबित होने जा रही है। अब सरकार की ओर से पैन कार्डधारकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसे जानना जरूरी है। अगर आपने नए आदेश का पालन नहीं किया तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसे जानना जरूरी होगा।

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अब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसे नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है। आईटी विभाग के मुताबिक, 31 मार्च तक आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएगा। इतना ही नहीं पैन कार्डधारकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले पैन का आधार कार्ड से समय रहते लिंक करा लें। इसके लिए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होगी।

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  • आईटी विभाग ने जारी किया अलर्ट

पैन कार्ड बनाने वाली संस्था इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक ट्वीट किया गया है। इनकम टैक्स ने ट्वीट कर कहा कि अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कराना जररू है। अनलिंक पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे आपके सभी जरूरी काम बीच में लटक जाएंगे। हालांकि, इसमें छूट की श्रेणी में आने वाले धारकों को शामिल नहीं किया है।

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  • 31 जून से तारीख में किया गया इजाफा

आयकर विभाग ने पहले लिंक कराने की तारीख 30 जून तय की थी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। 1 जून के बाद से जो पैन धारक आधार कार्ड से लिंक करा रहे हैं, उन्हें 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने पड़ रहे हैं। आगे और भी ज्यादा जुर्माना देना होगा।

  • इसलिए जरूरी है पैना को आधार से लिंक कराना

पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बिना बैंक के सभी काम अधूरे रह जाते हैं। अगर आप बैंक से मोटी रकम निकाल रहे हैं या फिर लोन से जुड़े संबंधित काम कराना चाहते हैं तो पैन कार्ड की वाध्यता जरूरी है। इसके लिए आप यह जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बैंक खाता खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश, ऑनलाइन लेन-देन के लिए कराए जाने वाले KYC तक, हर वित्तीय कामों में Pan Card की आवश्यकता होगी।

  • यहां जाकर करें लिंक

पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहले तो आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन’ पर क्लिक करने की जरूरत होगी। जानकारी के लिए बता दें कि देशभर में अब पैन कार्ड की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके नहीं होने पर कई जरूरी काम बीच में ही लटक जाते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड में कोई कमी रहती है तो फिर वित्तीय काम बीच में ही लटक जाते हैं। इतना ही नहीं बैंक से जुड़े सारे जरूरी काम भी देरी से होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जल्द ही पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें।

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