नई दिल्ली: Warranty Period On Electronic Appliances: क्या आप भी फ्रिज, टीवी और एसी जैसे तमाम घरेलू अप्लायंसेज का इस्तेमाल करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज की वॉरंटी को लेकर परेशान रहते हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता हैं।
दरअसल, सरकार ने इन सभी सामानों की वॉरंटी के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है। वारन्टी को लेकर बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिसके चलते सरकार ने वॉरंटी के नियमों की डेट को बदलने का सुझाव दिया है।
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर सुझाव देते हुए तारीख के बजाय उसे इंस्टॉल किए जाने वाले वॉरंटी पीरियड शुरू होने का सुझाव दिया है। इस बारे में मिनिस्ट्री ने कंपनियों से 15 दिनों के भीतर अपनी राय भेजने को भी कहा है।
कब से शुरू होगा Warranty Period?
मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिट ने कंपनियों के साथ बैठक की है। कंज्यूमर्स अफेयर्स सेक्रेटरी और CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हाएर, क्रोमा और बॉश सहित बड़ी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं।
बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि कंपनियां खरीदारी की तारीख से ही वॉरंटी पीरियड की शुरुआत मान लेती हैं। भले ही कंज्यूमर के घर में इंस्टॉलेशन बाद में हो। लेकिन होना ये चाहिए कि जब से उपकरण का इस्तेमाल शुरू हो, उस दिन से वॉरंटी पीरियड की गिनती की की जाएं। क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद ही कोई भी इसका उपयोग कर सकता है।
कितने तरह के होते हैं इंस्टालेशन
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आम तौर पर दो तरह के होते हैं आयरन प्रेस, माइक्रोवेव जैसे उपकरण ऐसे होते हैं, जिनमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती हैं और ग्राहक उन्हें खरीदकर इस्तेमाल करने लगते हैं
लेकिन एसी या फ्रिज जैसे उपकरणों में इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है। ऐसे में एसी, फ्रिज के लिए वारंटी पीरियड इसके इस्टॉलेशन से शुरू हो जाना चाहिए।
क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2(9) में उपभोक्ताओं को मिल रहे अधिकारों के बारे में कहा गया है कि उसे वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और कीमत के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है।