नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के एक उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से सप्ताह में दो बार मुलाकात की सुविधा बहाल कर दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सप्ताह में दो अलग-अलग दिन खान से दो मुलाकातें आयोजित करें। उच्च न्यायालय ने कहा कि लेकिन मुलाकातियों को राजनीतिक बयान देने की अनुमति नहीं होगी। खान के वकील जहीर अब्बास ने कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि खान को सप्ताह में दो बार मुलाकात की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खान मंगलवार को अपने परिवार और वकीलों से और गुरुवार को दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं।
अपनी जड़ें जमा ली हैं
2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से खान दर्जनों मामलों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान ने अदियाला जेल से एक संदेश दिया था। मंगलवार (11 मार्च 2025) को भेजे गए इस संदेश में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में इन दिनों आतंकवाद की आग फैल रही है, जबकि उनके शासन के दौरान ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, “आतंकवाद ने एक बार फिर देश में अपनी जड़ें जमा ली हैं।
पायदान का सुधार हुआ था
हमारे कार्यकाल में पाकिस्तान ने आतंकवाद पर सफलतापूर्वक लगाम लगाई थी और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हमारी रैंकिंग में चार पायदान का सुधार हुआ था। हालांकि, सत्ता परिवर्तन ने इस प्रगति को उलट दिया और दुर्भाग्य से पाकिस्तान एक बार फिर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है।
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