नई दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून 2023 तक की डेडलाइन दी थी, जो अब खत्म हो गई है। जिन लोगों ने तय समय सीमा के अंदर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं। जिसके चलते ऐसे लोगों को कई कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे टैक्स भरना, वित्तीय लेन-देन करना और प्रॉपर्टी खरीदना-बेचना आदि। आपको बता दें कि आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे लेन-देन की लिस्ट जारी की है, जो निष्क्रिय पैन कार्ड से नहीं किए जा सकते। तो आइए जानते हैं कि आधार को पैन से लिंक न करने वालों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- टैक्स रिफंड मिलने में दिक्कत
करदाता अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) तो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो उनके लिए टैक्स रिफंड क्लेम करना संभव नहीं होगा।
- डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे
अगर पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं है, तो डीमैट अकाउंट नहीं खुल पाएगा। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद या 50,000 रुपये से ज्यादा के निवेश पर भी रोक लग जाएगी।
- इक्विटी निवेश और शेयर ट्रांजैक्शन पर असर
शेयर या दूसरी सिक्योरिटीज खरीदने-बेचने के लिए आप 1 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी निवेशकों के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है।
- वाहन खरीदने-बेचने में दिक्कत
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपको वाहन खरीदने या बेचने पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यानी अगर आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो आपको वाहन खरीदने पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना होगा।
- बैंक खातों और सावधि जमा पर असर
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो आप नया बचत या सावधि जमा खाता नहीं खोल पाएंगे। इतना ही नहीं, आप बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जमा नहीं कर पाएंगे।
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड आवेदन पर रोक
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- बीमा प्रीमियम पर सीमा
निष्क्रिय पैन का असर बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर भी पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होने पर आप एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं दे पाएंगे।
- प्रॉपर्टी लेन-देन पर असर
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपको 10 लाख रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर ज़्यादा टैक्स देना होगा। यही नियम स्टांप ड्यूटी के मामले में भी लागू होगा।
- वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-फरोख्त पर असर
2 लाख रुपये से ज़्यादा के लेन-देन के लिए पैन की ज़रूरत होती है. इसलिए अगर पैन निष्क्रिय हो गया है तो आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा का लेन-देन नहीं कर पाएंगे.
आप अपना पैन फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं
ऊपर दी गई लिस्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो घबराएँ नहीं. क्योंकि पैन को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये की फीस देनी होगी. फीस जमा करने के बाद 30 दिनों के अंदर पैन कार्ड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा.
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