EPFO News Update: निजी इंडस्ट्री में जॉब करने वाले कर्मचारी हैं तो फिर कुछ जरूरी बातों को समझ लें, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. क्या आपको पता है कि जिन पीएफ कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है तो फिर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. ईपीएफओ की तरफ से पीएफ कर्मचारियों के लिए एक ऐसी स्कीम चलाई रखी, जिसके तहत हर महीना पेंशन का लाभ मिलेगा. पीएफ कर्मचारियों के लिए शुरू की गई योजना का नाम ईपीएस है.
ईपीएस योजना के तहत हर महीना पेंशन का मिलने का नियम है. आपका पीएफ कट रहा है तो किन शर्तों के अनुसार, पेंशन का लाभ दिया जाएगा. यह सब आप जानकर अपना कंफ्यूजन खत्म कर सकते हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. ईपीएस का फायदा प्राप्त करने के लिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. नौकरी से रिटायरमेंट के बाद हर महीना पेंशन का लाभ मिलेगा, जो बुढ़ापे को संवारने के लिए काफी है.
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ईपीएस योजना से संबंधित जरूरी बातें
घर-परिवार में कोई शख्स पीएफ कर्मचारी है तो ईपीएस योजना का फायदा प्राप्त करना होगा. सरकार की तरफ से ईपीएस योजना का आगाज 1995 में किया गया था. जिसके बाद से बड़ी संख्या में इससे कर्मचारी जुड़े हैं. इस योजना का फायदा उसे ही मिलेगा जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है. योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए कर्मचारी ने कम से कम 10 साल सेवा दी हो.
पेंशन उसी कर्मचारी को मिलेगी, जिसने 58 साल की आयु पूरी कर ली. आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपकी पेंशन कितने हजार रुपये महीना बनेगी. दरअसल, पीएफ अकाउंट में कर्मचारी का बेसिक वेतन प्लस डीए का 12 फीसदी जमा किया जाता है. कंपनी का योगदार भी करीब 12 फीसदी रहता है.
कंपनी की ओर से किए जाने वाले योगदान में से 8.33 प्रतिशत राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में ट्रांसफर की जाती है. इसके साथ ही 3.67 प्रतिशत की राशि पीएफ अकाउंट में डालने का काम किया जाता है. वर्तमान नियमों के मुताबिक, पेंशन योग्य सैलरी की मैक्सिमम समय सीमा 15000 रुपये निर्धारित है. ऐसी स्थिति में 15000 गुणा 8.33/100= 1250 रुपये महीना पेंशन का लाभ मिलेगा.
ईपीएफओ के मौजूदा नियम में कितनी बनेगी सैलरी
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किसी शख्स ने 23 वर्ष की आयु में नौकरी शुरू की है और 58 वर्ष की आयु में कर्मचारी रिटायरमेंट ले तो इस तरह इस हिासब से आपकी जॉब की सीमा 35 साल बैठती है. पुरानी स्कीम के नियमानुसार, अधिकतम पेंशन योजना योग्य सैलरी 15000 रुपये है. मंथली पेंशन= पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा/70, मंथली पेंशन: 15000 गुणा 33/70= 7500 रुपये महीना पेंशन बनेगी.