PM Kusum Yojana: लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस सरकारी योजना के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें अप्लाई

PM Kusum Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में समय-समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। पात्र […]

PM Kusum Solar Pump Yojana

PM Kusum Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में समय-समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। पात्र किसान इनका लाभ भी उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए एक और योजना शुरू की गई है।

सरकार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का काम करेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 21 अप्रैल तक करें आवेदन ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ के तहत सरकार द्वारा सोलर पंप के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

आवेदन करने के इच्छुक किसान 21 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पंप की क्षमता का चयन कर कंपनी का चयन कर सकते हैं। सरकार द्वारा यह योजना किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना जरूरी हो गई है, वहां के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, वे भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे।

ये होगी पात्रता

जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए। साथ ही, उनके पास परिवार पहचान पत्र होना भी जरूरी है। आवेदक के परिवार के नाम पर कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए और आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। जो इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उनके नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द नहीं होनी चाहिए।

यह जानकारी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रदान की जाने वाली किसी योजना के बारे में प्रतीत होती है, जिसमें विशेष पात्रता शर्तें दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि किसान को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, उनके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए, और उनके परिवार के नाम पर कोई सोलर कनेक्शन या बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इच्छुक किसान के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द भी नहीं होनी चाहिए।