Vidhva Pension Yojna: यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और अब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।

विधवा महिलाओं को अक्सर आर्थिक संकट और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। इस योजना को देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों और लाभों के साथ लागू किया गया है।

इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक पेंशन दी जाती है, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार है। इस लेख में हम इस योजना के सभी पहलुओं जैसे पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी देंगे।

विधवा पेंशन योजना के लाभ

  • मासिक वित्तीय सहायता: पात्र महिलाओं को ₹300 से लेकर ₹3000 तक की मासिक पेंशन दी जाती है।
  • आत्मनिर्भरता: यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है।
  • सामाजिक समावेश: विधवा महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान मिल सकता है।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा: कुछ राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएँ और बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।
  • बैंक खाते में सीधा भुगतान: सभी लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।

पात्रता मानदंड

  • आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
  • आयु सीमा 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए (राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है)।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) family से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक ने दोबारा शादी नहीं की होनी चाहिए।
  • स्थायी निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

  1. राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. नई यूजर आईडी बनाएँ या लॉगिन करें।
  3. “विधवा पेंशन योजना” विकल्प चुनें।
  4. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक documents upload करें।
  5. Form submit करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।