Kisan News: किसानों को राहत: बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए 23 करोड़ रुपये मुआवजा!

Priyanka Singh
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की इस परेशानी को कम करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है।

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उन्होंने 9 जिलों के प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के रूप में 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह राशि अग्रिम राशि के तौर पर दी जा रही है, यानी मुआवजे के वितरण के लिए अग्रिम भुगतान है।

किसानों के लिए राहत भरी पहल!

यह फैसला लखनऊ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी।

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किसानों को कई तोहफे!

इस मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इनमें ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली और फसल क्षति के लिए मुआवजे जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही, किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

योगी सरकार का यह फैसला किसानों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। वहीं, किसानों के हित में लिए गए इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार ने भाजपा के 2022 के संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा किया है।

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कौन-कौन से जिले हुए हैं लाभान्वित?

23 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जिन 9 जिलों के लिए मंजूर की गई है, उनमें बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और शामली शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, बांदा के लिए 2 करोड़, बस्ती के लिए 2 करोड़, चित्रकूट के लिए 1 करोड़, जालौन के लिए 5 करोड़, झांसी के लिए 2 करोड़, ललितपुर के लिए 3 करोड़, महोबा के लिए 3 करोड़, सहारनपुर के लिए 3 करोड़ और शामली के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

बारिश-ओलावृष्टि का फसलों पर असर

बता दें कि पिछले तीन दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं, इसका सीधा असर फसलों पर भी पड़ा है। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं, सरसों और आलू की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को खेतों में जाकर सर्वेक्षण करने और खाद्यान्न पैदा करने वाले किसानों की फसलों को ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

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