ARVIND KEJRIWAL: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सीबीआई की मांग पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अब 25 जुलाई 2024 कर दी है. तय तारीख तक केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में रहना होगा.

सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद यह चौंकाने वाला आदेश हुआ. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंतरिम जमानत मिलने की खुशी मना रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद यह पीड़ादायक खबर सुनने को मिली. केजरीवाल 26 जून को गिरफ्तार किया गया था.

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अब तक वे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की न्यायिक हिरासत में थे. केजरीवल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है. सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में साजिश कर्ताओं में से एक माना है. आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता भी इससे जुड़े मामले में सलाखों के पीछे हैं.

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दिल्ली शराब नीति से जुड़े पैसों की हेराफेरी मामले में सीबआई अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता मान रही है. राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर सीबीआई ने केजीवाल पर बड़े आरोप लगाए थे. सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आप के पू्व मीडिया प्रभारी विजय नायर विभिन्न शराव निर्मताओं और व्यापारियों के संपर्क में थे.

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आबकारी नीति में उनके अनुकूल प्रावधानों के लिए मोटी रिश्वत की मांग की गई थी. इससे पहले सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में आप को मिली 100 रुपये की रिश्वित में से 44.45 करोड़ रुपये की राशि जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा स्थानांतरित करने का काम किया गया था. सीबीआई के अनुसार इन पैसों का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था. पार्टी ने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार किया. ईडी ने भी इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से कुछ ही देर पहले सर्वोच्च अदालत(सुप्रीम कोर्ट) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा है और गिरफ्तारी का मुद्दा बड़ी बेंच भेजा गया है. एक तरफ केजरीवाल को रिहा करने की तैयारी चल रही थी, उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया.

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें भले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं. उन्हें ईडी के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में भी दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट में चुनौती थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है.

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