नई दिल्लीः सरकार की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए रहे हैं, जिससे जन हानि का नुकसान ना हो। इस बीच अगर आपने बच्चों के हाथ में टू-व्हीलर या चौपहिया गाड़ी दी तो फिर अब बख्शीश नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है।
इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को वाहनों चलाने के लिए ना दें, क्योंकि जुर्माने के साथ-साथ सजा भी भुगतनी होगी। दूसरी ओर अभी केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर एक नया कानून बनाया है, जिसका चौतरफा विरोध भी हो रहा है।
इस खबर में बात करेंगे नाबालिग द्वारा ड्राइविंग करने की जिसके लिए कानूनी शिकंजा कसना तय है। ये नियम कितनी आयु तक लागू रहेंगे और कितना जुर्माना व सजा होगी, इसे जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ना होगा, जहां किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
नाबालिग ने चलाया वाहन तो पड़ेगा जुर्माना और होगी सजा
सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा नियम बना दिया है। इस नियम के बाद अब 18 साल से कम आयु के बच्चे वाहन नहीं चला सकेंगे। अगर चेकिंग के दौरान नाबालिंग वाहन चलाते पकड़ा गया तो फिर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगया जाएगा।
इसके बाद 3 साल की सजा भी भुगतना होगी, जो हर किसी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यूपी परिवहन आयुक्त ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देता है।
उसे तीन साल सजा और 25 हजार रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। परिवहन आयुक्त ने आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है।
सरकार का मकसद दुर्घटना को रोकना
सरकार की ओर से सड़क एक्सीडेंट पर रोक लगाने के लिए बड़े से बड़े कदम उठा जा रहे हैं। ऐसे में अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन को एक साल के लिए निरस्त करने का फैसला लिया गया है। ऐसे किशोर का फिर 25 की आयु पूरी करने के बाद ही लाइसेंस बनाया जा सकेगा। परिवहन विभाग के मुताबिक बच्चे स्कूटी या अन्य वाहनों से आते हैं। इससे दूसरे के चोट लगने का खतरा बना रहता है। अगर किसी 16 साल के नाबालिग के पाक वैध लाइसेंस है तो वो 50 सीसी इंजन की बाइक चलाने का काम कर सकते हैं।