Gold limit: क्या आप जानते हैं कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी सीमा तय कर दी है और घर में सोना रखने को लेकर अलग-अलग टैक्स नियम हैं? आपको बता दें कि घर में कितना सोना या सोने के आभूषण रखे जा सकते हैं, इसे लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है।

सोना सदाबहार है इसलिए हर कोई इसे अपने पास रखना चाहता है। आभूषण, सिक्के या बिस्कुट के रूप में। अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड का चलन भी बढ़ रहा है।

भारत में लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी भी सीमा तय कर दी है और घर में सोना रखने को लेकर अलग-अलग टैक्स नियम भी हैं।

सरकार ने घर में कितना सोना या सोने के आभूषण रखे जा सकते हैं (आयकर नियमों के अनुसार भारत में सोने की सीमा) को लेकर कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि घर में सोना रखने की एक निर्धारित मात्रा होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या उसके आभूषण खरीदते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसका बिल जरूर लें और उस बिल को हमेशा सुरक्षित रखें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक सर्कुलर में कहा गया है कि सोने के आभूषण रखने पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको इसका स्रोत भी बताना होगा। क्योंकि अगर सबूत में कोई छेड़छाड़ या गड़बड़ी हुई तो आपका सोना जब्त किया जा सकता है.

सोने को लेकर सीबीडीटी के नियम

देश में कौन कितना सोना रख सकता है, इसे लेकर सीबीडीटी के कुछ नियम हैं। इसके मुताबिक, आप इस सीमा से ऊपर भी सोना रख सकते हैं, लेकिन आपके पास यह जवाब होना चाहिए कि यह सोना आपके पास कहां से आया है।

नियम यह भी कहते हैं कि अधिकारी तलाशी अभियान के दौरान घर में पाए गए सोने के गहने या आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते, बशर्ते उनकी मात्रा निर्धारित सीमा से कम हो, या स्रोत सही हो।

कौन रख सकता है कितना सोना?

एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। एक अविवाहित महिला अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती है।एक आदमी अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है.

सोने के संबंध में कर नियम

अगर आपने अपनी बताई गई आय से सोना खरीदा है या फिर खेती से कमाए गए पैसे से सोना खरीदा है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा अगर आपने घर के खर्चों की बचत से सोना खरीदा है या आपको सोना विरासत में मिला है तो भी आपको इस पर टैक्स नहीं देना होगा।

हालाँकि, सोने का स्रोत भी पता होना चाहिए। लेकिन रखा सोना बेचने पर आपको टैक्स देना होगा. अगर आप तीन साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो आपको इस बिक्री से होने वाली आय पर 20 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा।

अगर आप सोना खरीदने के तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय आपकी कुल आय में जोड़ दी जाएगी और एक करदाता के रूप में आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके अनुसार इस पर टैक्स लगेगा।

नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट...