Kisan News: किसानों के लिए खुशखबरी! इस चीज पर मिलेगी 50% की सब्सिडी 

Avatar photo

By

Govind

Kisan News: भारतीय कृषि में आधुनिक कृषि उपकरणों/मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। आज छोटे से छोटा किसान भी चाहता है कि उसके पास आधुनिक कृषि मशीनें हों ताकि वह कम समय में अपनी खेती का काम पूरा कर सके। कृषि उपकरण अनुदान योजना की सूची में अब कृषि ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया है।

कृषि ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि किसानों को कृषि ड्रोन की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में किसान लगभग आधी लागत पर खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य सरकार किसानों को कृषि ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दे रही है.

Also Read: Weather Forecast: फटेगा बादल और गिरेगी बिजली, इन राज्यों में आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश बनेगी मुसीबत

क्षेत्र के जो किसान अनुदान पर कृषि ड्रोन खरीदना चाहते हैं, उन्हें ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत आवेदन करके वे किफायती मूल्य पर कृषि ड्रोन खरीद सकते हैं और इसे चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत लघु, सीमांत, महिला किसानों, अनुसूचित जाति के किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत सब्सिडी दी जाएगी जिसमें उन्हें 10 लाख रुपये के ड्रोन का 50 प्रतिशत यानी 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

Also Read: 2 July 2024 Rashifal: मिथुन, मीन समेत इन राशियों पर आज बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन!

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के संचालकों, आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों के लिए जिनके पास वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है और यदि उनके पास वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है, तो डिवाइस की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 4 लाख, डिवाइस की कीमत का 75 प्रतिशत।

अधिकतम 7 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जिन आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों के पास वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है और वे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केंद्र में ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर चयनित आवेदक या उनके प्रतिनिधि सब्सिडी पर किसान ड्रोन खरीदने के पात्र होंगे।

ड्रोन खरीदने के लिए आवेदक या उसके प्रतिनिधि के पास ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण होना चाहिए। विभाग की ओर से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है. प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।

Also Read: Money Plant Vastu: घर के इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बदल जाएगा पूरा भाग्य !

ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए 30,000 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क तय किया गया है. उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रूपये एवं जीएसटी अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

उक्त आवासीय प्रशिक्षण 7 दिवसीय होगा। इसमें 5 दिन डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण और 2 दिन कृषि ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।

जो आवेदक या प्रतिनिधि ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पहले वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको कौशल विकास का चयन करना होगा और अपनी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन संबंधित कौशल विकास केंद्र के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और बैच की उपलब्धता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

प्रशिक्षण शुरू होने से पहले संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक या प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियों का मूल दस्तावेजों से मिलान करना होगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो संबंधित आवेदक या प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना जरूरी होगा।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. कृषि क्षेत्र में ड्रोन चलाने के लिए ड्रोन पायलट के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। किसान ड्रोन खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि अभियंत्रण संचालनालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

कृषि उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के किसान/कस्टम हायरिंग सेंटर संचालक/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) श्रेणी के अंतर्गत इच्छुक किसान/केंद्र संचालक/संस्थान ई-कृषि उपकरण अनुदान पोर्टल पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। हैं। आवेदन के साथ 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य है।

लाइसेंस स्वयं का या उसके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि अभियंता के नाम से बनवाना होगा। जिन आवेदनों के साथ सुरक्षा राशि का बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन प्रक्रिया स्थगित की जा सकती है अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लक्ष्य पूरा होने तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी।

अगर आप किफायती कीमत पर नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप महिंद्रा, स्वराज, टैफे, सोनालिका, जॉन डीरे आदि कंपनियों में से सही ट्रैक्टर चुन सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ट्रैक्टर लोन की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

Govind के बारे में
Avatar photo
Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
For Feedback - [email protected]
Share.
Open App
Follow