Ladali Behna Yojana: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। सोमवार 12 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपये के अलावा 250 रुपये और भेजे जाएंगे, यानी इस बार अगस्त में लाडली बहनों के खातों में कुल 1500 रुपये आएंगे।

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इसके अलावा लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस रिफिल का लाभ मिलेगा। प्रदेश में उज्ज्वला कनेक्शन लाभार्थियों और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस रिफिल की सुविधा मिलेगी।

लाडली बहनों को 12 अगस्त को मिलेगी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अगस्त को सिंगल क्लिक से लाडली बहनों के खातों में 1900 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। विजयपुर के श्योपुर में आयोजित होने वाले स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के तहत अगस्त माह की 1250 रुपए की राशि के साथ ही विशेष उपहार के रूप में 250 रुपए लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।

12 अगस्त को रक्षाबंधन और सावन उत्सव की थीम पर प्रदेश में 25 हजार स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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मई 2023 में शुरू हुई थी योजना, ये हैं पात्र

लाडली बहना योजना की शुरुआत पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मई 2023 में की थी।

इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का निर्णय लिया गया और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई। इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई। अब इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद जन्मी लेकिन 1 जनवरी 2000 तक की मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी सभी विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता सहित) वर्ष 2023 में आवेदन करने के लिए पात्र मानी गई हैं।

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महिला स्वयं या उसके परिवार में कोई करदाता नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

घर में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम आयु की है तथा उसे पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपये प्रतिमाह से कम राशि मिल रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी।

विवाहित महिलाओं में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। आवेदक की आयु आवेदन करने वाले वर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।