नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 रिजल्ट को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी।
NEET UG 2024 रिजल्ट के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं, जिनमें परीक्षा में अनियमितताओं, ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी और पेपर लीक के आरोपों की जांच की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर विचार किया। इनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी। अलख पांडे की याचिका में दावा किया गया था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमाना था। उन्होंने यह भी बताया कि कम से कम 1500 छात्रों को 70-80 अंक तक ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। उन्होंने NEET UG 2024 रिजल्ट को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी।
तीसरी याचिका में पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक NEET UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 के रिजल्ट को पूरी तरह से रद्द नहीं किया, लेकिन ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए कहा। यह फैसला उन छात्रों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने ग्रेस मार्क्स के बिना NEET UG 2024 में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। NEET UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन एनटीए को 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:
सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 के रिजल्ट को पूरी तरह से रद्द नहीं किया है।
ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी।
NEET UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है।
एनटीए को 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा।
अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।