नई दिल्ली NPS Partial Withdrawal Rules: रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाने के लिए एनपीएस एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसें आपको मैच्योरिटी के बाद मंथली पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। फिर चाहें तो आप आवश्यकता के समय आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें एनपीएस को पीएफआरडीए के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पीएफआरडीए ने फरवरी 2024 में एनपीएस विड्रॉल रूल्स में बदलाव किया था। चलिए जानते हैं कि आप कब-कब आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं। इसके लिए क्या शर्तें हैं।

आंशिक निकासी का नियम क्या है?

पीएफआरडीए के एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि खाता ओपन करने के 3 साल के बाद पैसा निकाला जा सकता है। 2023 की फरवरी में एनपीएस खाते से आंशिक रूप से निकासी के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब एनपीएस खाते से 25 फीसदी से ज्यादा रकम निकाली नहीं जा सकती है।

मान लें कि यदि आने साल 2020 में एनपीएस खाता ओपन किया तो आप साल 2024 में आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं। आपने एनपीएस में 1 लाख रुपये का निवेश किया है तो आप सिर्फ 25 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं।

कब-कब निकालें खाते से पैसा

  • जब आपको घर खरीदने की जरूरत हो तो आप एनपीएस खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
  • बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं।
  • किसी मेडिकल इमरजेंसी में आप एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
  • निवेशक कोई बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरु करने वाले हैं तो भी आप वित्तीय मदद के लिए एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
  • स्किल डेवलपमेंट जैसे खर्चों के लिए भी एनपीएस खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं।
  • अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो एनपीएस खाताधारक विकलांग हो जाता है तो वह आंशिक रूप से निकासी कर सकता है।

आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री...