RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए जमाकर्ताओं को मिलेगा कितना पैसा

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Govind

RBI: आपको बता दें कि आरबीआई इन दिनों सभी बैंकों पर कड़ी नजर रख रही है। अगर आरबीआई बैंकों की जांच करता है और उनमें कोई खामी पाई जाती है तो जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और यहां तक कि प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इसी क्रम में हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब आरबीआई ने राजस्थान के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है।

लाइसेंस रद्द

आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछले बुधवार को सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसकी वजह बताते हुए आरबीआई ने कहा था कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की भी संभावना नहीं है. आरबीआई ने कहा है कि उसने राजस्थान के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि के पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

आरबीआई ने कहा

रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, ”99.13 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.” आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा है कि सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं थी।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया

आपको बता दें कि पिछले महीने रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. जिसके बाद 31 जनवरी को एक आदेश जारी कर 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, लेनदेन या टॉप-अप को रोकने के लिए कहा गया था। अब रिजर्व बैंक ने इसकी समय सीमा मार्च तक बढ़ा दी है। 15.

Govind के बारे में
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Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
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