नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए अपडेट

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Vipin Kumar

नई दिल्लीः एनटीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि 8 जुलाई तक नोटिस जारी कर जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करने का काम करें। नीट यूजी परीक्षा में काफी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की थी। बेंच ने इसे पूरी तरह से इनकार कर दिया था।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मेघालय के परीक्षा सेंटर छात्रों को भी 1563 की सूची शामिल करने की बात पर वकील ने कहा छात्र केंद्रों उपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही छात्रों ने 45 मिनट गंवाए हैं। उन्होंने 1563 छात्रों का हिस्सा होना जरूरी है।

सुनवाई पर हाई कोर्ट में लगी रोक

इसके साथ ही याचिकाकर्ता के कवीन ने सुनवाई में कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगाने का काम किया है।

अब अगली सुनवाई 8 जुलाई 2024 को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 31 से लेकर 39 तक याचिकाएं हैं। कोर्ट ने फर्जी रिकॉर्ड्स कोर्ट के समक्ष रखे हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं के ट्रांसफर से जुड़े मामले में भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने अन्या याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि नेट यूजी की परीक्षा पर लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इसके बाद अब नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग भी तेजी से की जा रही है।

Vipin Kumar के बारे में
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Vipin Kumar पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 साल काम करने का अनुभव प्राप्त है। प्रतिष्ठित अखबार में काम करने के अलावा न्यूज 24 पॉर्टल में 3 साल सेवा दी। क्राइम, पॉलिटिकल, बिजनेस, ऑटो, गैजेट्स और मनोरंजन बीट्स पर काम किया। अब करीब 2 साल से उभरती वेबसाइट Timesbull.com में सेवा दे रहे हैं। हमारा मकसद लोगों तक तथ्यों के साथ सही खबरें पहुंचाना है। Read More
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