नई दिल्ली- मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी इसका फैसला आज हो जाएगा गुजरात हाईकोर्ट में आज सुबह 11:00 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी इसके अगले दिन 24 मार्च को दोपहर 2:30 पर उनकी सांसद ही चली गई।
राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू लगाई थी। इसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रख दिया था।
आगे कोर्ट ने कहा अगर राहुल को इस केस में राहत मिल जाती है तो उनकी सांसद ही बहाल हो जाएगी और वह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है। तो वह 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते है। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को दोपहर करीब 2:30 पर रद्द कर दी गई वह केरल के लोकसभा सांसद थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। लोकसभा की वेबसाइट में से राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए। जाने की तारीख से ही सांसद या विधानसभा के सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा।
2014- में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस महाराष्ट्र के कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम में गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था। कि सोलवीं सदी के असम में बरपेटा खतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। इस संघ की छवि को नुकसान पहुंचाया गया था। यह मामला भी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
2018- में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया यह केस रांची के मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड रुपए मानहानि का केस भी दर्ज है इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई जिसमें उन्होंने मोदी को चोर कहा था।
2018- में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ यह मामला मजगांव स्थित रेवाड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। के संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है। कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ को विचार धारा से जोड़ा है।