नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उनकी पार्टी से जुड़े अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। साथ ही कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर 18 मार्च तक एसएचओ को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

अपराध बनता है या नहीं?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा था कि वह धन के दुरुपयोग के मामले की नए सिरे से सुनवाई करे और तय करे कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं? दरअसल, साल 2019 में कोर्ट में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, आप के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में जगह-जगह बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है।

शिकायत दर्ज कराई गई

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जब कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। सेशन कोर्ट ने मामले को वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया और यह तय करने को कहा था कि यह संज्ञेय अपराध का मामला है या नहीं। इसके बाद मंगलवार को फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका स्वीकार कर ली गई और आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। बता दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाया जा चुका है। इसके चलते उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।

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