पंजाब: स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) को 2018 के यौन शोषण मामले में मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सुनवाई के बाद मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को यौन शोषण मामले में दोषी पाया है। अब सजा का ऐलान 1 अप्रैल 2025 को होगा। बजिंदर सिंह अंतिम सुनवाई के लिए 6 अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पोक्सो कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 5 अन्य को बरी कर दिया, लेकिन बजिंदर सिंह को सबूतों के आधार पर दोषी पाया गया है।

मामला दर्ज किया गया था

दरअसल, साल 2018 में जीरकपुर की एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कथित चमत्कारों के जरिए कई बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले बजिंदर सिंह ने उसका यौन शोषण किया। इस शिकायत पर स्वयंभू पादरी समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जुलाई 2018 में उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था।

गठित कर जांच की थी

पुलिस द्वारा जांच के बाद दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर की एक नाबालिग लड़की के साथ ताजपुर गांव में दुराचार किया था। वह पीड़िता का फोन नंबर लेकर उसे अश्लील मैसेज भेजता था और चर्च में अकेले बैठाकर गलत काम करता था। इस मामले में कपूरथला पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच की थी।

ये भी पढ़ें: औरंगजेब की कब्र दिखाने पर उठा सवाल, BJP से जोड़ा जा रहा नाता, जानें यहां शख्स का नाम