Income Tax: भले ही आज डिजिटल पेमेंट का जमाना है, लेकिन कई लोग अभी भी कैश ट्रांजेक्शन को आसान और बेहतर मानते हैं। हालांकि, कई लोग टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से बचने के लिए भी कैश ट्रांजेक्शन करते हैं।
भले ही आप कैश में छोटी-मोटी खरीदारी करते हों, लेकिन 5 हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन करना आपको भारी पड़ सकता है। जैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी होगी, आपको नोटिस मिल सकता है। आइए जानते हैं कि किन ट्रांजेक्शन से बचना चाहिए:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा करता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। यह पैसा एक या उससे ज्यादा खातों में जमा किया जा सकता है। अब चूंकि आप तय सीमा से ज्यादा पैसे जमा कर रहे हैं, इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।
2. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में कैश जमा करना
जिस तरह बैंक खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने पर सवाल उठते हैं, ठीक वैसा ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में भी होता है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में एक या उससे ज़्यादा FD में 10 लाख रुपये से ज़्यादा जमा करते हैं, तो संदेह होने पर आयकर विभाग आपसे पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है